प्रधानमंत्री के घोषणापत्र में किए गए मुख्य वादों में से एक “One Nation One Election”
भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को भरोसा है कि उसके मौजूदा कार्यकाल में ‘One Nation One Election लागू किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर एकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल की अवधि तक बनी रहेगी, जो अपने कार्यकाल के सौ दिन पूरे करने जा रही है।
“निस्संदेह इसे इस कार्यकाल के दौरान लागू किया जाएगा। नाम न बताने की शर्त पर एक सूत्र ने कहा, “यह एक वास्तविकता बन जाएगा।” पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण के दौरान, प्रधानमंत्री ने तर्क दिया कि नियमित चुनाव देश के विकास में बाधा डाल रहे हैं और उन्होंने “One Nation One Election” के लिए एक सम्मोहक तर्क दिया। लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण के दौरान मोदी ने घोषणा की थी, “देश को ‘One Nation One Election’ के लिए खड़ा होना चाहिए।”
प्रधानमंत्री ने राजनीतिक दलों से अपील की, “लाल किले से और राष्ट्रीय तिरंगे को साक्षी मानकर राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित करें।” उन्होंने कहा, “हमें ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के सपने को साकार करने के लिए आगे आना होगा।” उन्होंने पार्टियों से अपील की कि वे सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग आम नागरिकों के लाभ के लिए किया जाए। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा अपने घोषणापत्र में किए गए मुख्य वादों में से एक “One Nation One Election” है।
इस वर्ष मार्च में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय आयोग ने सुझाव दिया था कि पहला कदम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना है, तथा इसके साथ ही 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव भी कराए जाने चाहिए।
विधि आयोग द्वारा त्रिशंकु सदन या अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थितियों में एकता सरकार के प्रावधान की भी सिफारिश किए जाने की उम्मीद है। सरकार के तीनों स्तरों-लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और नगरपालिकाओं और पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों के लिए 2029 से एक साथ चुनाव कराए जाने की उम्मीद है।
कोविंद पैनल ने एक साथ मतदान को लागू करने के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की है। पैनल की सिफारिशों को कैसे लागू किया जा रहा है, इसकी जांच के लिए एक ‘कार्यान्वयन समूह’ का सुझाव दिया गया है।
समूह ने अठारह संवैधानिक संशोधनों की सिफारिश की थी, जिनमें से अधिकांश के लिए राज्य विधानसभाओं की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।हालाँकि, इनके लिए संविधान में संशोधन करने वाले विशिष्ट कानूनों की आवश्यकता होगी जिन्हें संसद को मंजूरी देनी होगी।
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