23 फरवरी 2023 को ग्राम पंचायत कुशलपुरा झाबुआ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन

News Desk
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राजेंद्र राठौर

झाबुआ प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ मोहम्मद सैय्यदुत अबरार के निर्देशानुसार आज दिनांक 23 फरवरी 2023 को जिला विधिक सहायता अधिकारी सागर अग्रवाल की अध्यक्षता एवं अधिवक्ता अक्षत भण्डारी की उपस्थिति में ग्राम पंचायत कुशलपुरा में नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी विद्यान्ययन के लिए विधिक सेवाएं) योजना-2015 अंतर्गत विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी सागर अग्रवाल ने उपस्थित ग्रामीणजनों से कहा कि यदि कही कोई समस्या है तो उसका समाधान होता है। आवश्यकता इस बात की है कि उसकी जानकारी ह होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस शिविर को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके कानूनी अधिकारो कर्तव्य य समय पर न्याय उपलब्ध करवाना है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि अधिकतर मामलों को मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि लोगों में आपसी भाईचारा कायम रह सके। उन्होंने इस अवसर पर लोगों को लोक अदालत के माध्यम से न्यायिक मामलों को सुलझाने के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि झाबुआ जिले में 13 मई – 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अधिकतर मामलो का निपटारा पंचायत स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे समय की बचत के साथ-साथ पैसों की भी बचत होती है। उन्होंने लीगल सर्विसेज एक्ट 1967 के तहत नालसा के गठन के बारे में भी उपस्थित जनों को विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि नालसा ऐप प पत्राचार के माध्यम से व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कर निशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने प्राधिकरण के सौजन्य से समाज के विभिन्न वर्गों को प्रदान की जा रही निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी दी जिसके तहत जिले के दूर-दराज क्षेत्रों के ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक दृष्टि से गरीब पिछड़े व कमजोर वर्ग (अनुसूचित जाति/जनजाति), महिलाए, असहाय, नाबालिग बच्चे, ऐसी महिलाएं व बुजुर्ग व्यक्ति जिनका कोई सहारा नहीं है तथा जिन्हें गुढ़ापे में ला छोड़ दिया जाता है को कानूनी अधिकारों से अवगत करवाना है ताकि ये निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता कानूनी सलाह व कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरतरू है। इस अवसर पर अधिवक्ता अक्षत भण्डारी ने शाला त्यागी बच्चों तथा दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों के विद्यालय में प्रवेश के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में बताया तथा जिन बच्चों ने कोविड-19 में अपने माता-पिता को खो दिया है उनके लिए भी सरकार ने द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रामीणजनों को भूमि से संबंधित सीमांकन कानून की जानकारी प्रदान की। शिविर में योजनाओं से संबंधित पेम्पलेट वितरित किए गये शिविर में ग्राम पंचायत सरपंच अनिल डामोर, ग्राम सचिव जोगेन्द्रसिंह भूरिया, सहायक सचिव महारसिंह राठौर एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

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