राजेंद्र राठौर
झाबुआ 20 अप्रैल, 2023। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा जारी कार्य-योजना 2023-24 अनुसार विशेष नशा मुक्ति सप्ताह अंतर्गत 20 अप्रैल, 2023 को प्रधान जिला न्यायाधीश मोहम्मद सय्यदुत अबरार के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार जिला विधिक सहायता अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता एम०एल० फुलपगारे एवं अधिवक्ता विश्वास शाह के द्वारा ग्राम पंचायत कालापीपल में नालसा (नशा पीडितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना-2015 अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी सागर अग्रवाल ने बताया कि नशा करने से कैंसर जैसे असाध्य रोग हो रहे है। उन्होंने बताया कि नशा तो कोई भी हो स्वास्थ्य के लिए सभी प्राणघातक है। विशेष कर सिगरेट और तंबाकू कैंसर के जड़ है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष तबाकू खाकर कैंसर आदि से मरने वालों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। नशा करने से लोग असमय मौत के मुंह में समा जाते है। हमें अपनी इच्छा शक्ति एवं डॉक्टर के परामर्श से नशे को छोड़ना है। शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता एम०एल० फुलपगारे ने कहा कि हम सभी को विदित है कि नशा एक अभिशाप के रूप में समाज में व्याप्त है। आज युवाओं से लेकर बच्चों तक नशे से लिप्त है, जिसके कारण शिक्षा, परिवार एवं समाज तीनों प्रभावित होते है। नशा करने वालों का संपूर्ण भविष्य बर्बाद हो जाता है और वह समय के साथ अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते है। इसी क्रम में अधिवक्ता विश्वास शाह ने बताया कि जिले में में नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित है यदि कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहें तो जिला चिकित्सालय झाबुआ में स्थापित नशामुक्ति केन्द्र से संपर्क कर सकता है। जहां परामर्श उपचार के द्वारा उनको नशा मुक्त कराने का प्रयास किया जाएगा। शिविर के माध्यम से आगामी 13 मई, 2023 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत, पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता, नालसा/सालसा एवं शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। उक्त शिविर में ग्राम सरपंच श्रीमती रेसु मुन्ना मैडा, सचिव रमेश महोदया एवं ग्रामीणजन उपस्थित रहे। शिविर में प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से सबंधित पेम्पलेट वितरित की गई।