अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अंतर्गत आकस्मिकता योजनांतर्गत कुल राहत राशि रूपयें 4,87,500 स्वीकृति-आंचलिक ख़बरें-राजेंद्र राठौर

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झाबुआ, 22 अप्रेल 2022। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के आदेशानुसार दिनांक 21 अप्रेल 2022 को जारी किया गया जिसमें मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के संशोधित नियम 2016 में दिये गये प्रावधान अंतर्गत भिन्न-भिन्न अपराधों एवं धाराओं में पंजीबद्ध 03 प्रकरणों में जिला स्तरीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम समिति द्वारा आकस्मिकता राहत योजना अंतर्गत में कुल राहत राशि रूपयें 4,87,500/- (अक्षरी रूपयें चार लाख सितयासी हजार पाँच सौ मात्र) तालिका में अंकित विवरणानुसार राहत राशि स्वीकृत की गई हैं, जिसमें कान्तिलाल गरवाल पिता तेरसिंह गरवाल, अजजा. वर्ग, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम उम्मेदपुरा, विकास खण्ड व तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ राशि :- 1,00,000/- , कु. सेवन्ती पिता टेटू सिंगार, अजजा. वर्ग, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम कुन्दनपुर, विकास खण्ड व तहसील रानापुर, जिला झाबुआ राशि रू. 2,00,000/- , मृतक विनोद मेडा पिता मीठु मेडा, अनु.जनजाति वर्ग, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम कालिया बडा चौकी पिटोल, तहसील व जिला झाबुआ के 04 आश्रितजन- राशि रू. 8,25,000/-, मृतक के प्रथम आश्रित पिता सुकमा पिता मुलिया मेडा, अजजा. वर्ग, उम्र 49 वर्ष राशि रूपयें 4,12,500/-, मृतक के द्वितीय आश्रित माता श्रीमती कसाबाई पति मीठु मेड़ा, अजजा. वर्ग, उम्र 47 वर्ष राशि रूपयें 4,12,500/-, मृतक के तृतीय आश्रित पत्नि श्रीमती सुकमा पति स्व. विनोद मेड़ा, अजजा. वर्ग, उम्र 24 वर्ष राशि रूपयें 4,12,500/-, मृतक के चतुर्थ आश्रित पुत्र संस्कार पिता स्व.विनोद मेड़ा, अजजा. वर्ग,उम्र 03 वर्ष निवासी ग्राम कालिया बडा चौकी पिटोल, तहसील व जिला झाबुआ राशि रूपयें 4,12,500/-,
उक्त योजना से संबंधित अधिक जानकारी हेतु कार्यालय सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग झाबुआ में कार्यालय दिवसों में प्रातः 10.30बजें से सायं 5.00बजें तक एवं शासकीय अवकाश दिवसों को छोडकर संपर्क कर सकते हैं। इस हेतु संबंधित हितग्राही को निम्नाकित आवश्यक डिजिटल दस्तावेज जिला कार्यालय एवं उप पुलिस अधीक्षक अजाक. थाना झाबुआ/संबंधित थाना क्षेत्र में उपलब्ध कराना अनिवार्य हैं।

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