नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिये जिले में 24 खंडपीठ गठित
जिला कटनी – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार, श्यामाचरण उपाध्याय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, महोदय के मागर्दशन में तथा दिनेश कुमार नोटिया, जिला न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशन में जिले के समस्त न्यायालयों, राजस्व न्यायालय एवं अन्य विभागों में दिनांक 14 मई 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उक्त नेशनल लोक अदालत की तैयारी वृहद स्तर पर की जा रही है। उक्त संबंध में प्री-सिटिंग बैठकें लगातार आयोजित की जा रही है, जिसके लिये सभी आवेदक पक्षकारों से अनुरोध किया गया है कि अपने दस्तावेज पूर्ण करते हुये अधिक से अधिक क्लेम प्रकरणों का समझौतापूर्वक निराकरण करते हुये लाभ उठाये।
उक्त नेशनल लोक अदालत में कुल 24 खण्डपीठों का गठन किया गया है। उक्त नेशनल लोक अदालत में प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों में बैंकों के 3325 प्रकरण, विद्युत के लंबित 500 प्रकरण, जलकर संबंधी 500 प्रकरण एवं बीएसएनएल के 850 प्रकरण रेफर किये गये है। इसी प्रकार न्यायालयों के लंबित प्रकरणों में 391 आपराधिक प्रकरण, 330 एनआई एक्ट के प्रकरण, मोटर दुर्घटना के 680 प्रकरण, विद्युत के 500 प्रकरण, पारिवारिक न्यायालय के 210 प्रकरण, अन्य सिविल 107 प्रकरण एवं 180 अन्य प्रकरण रेफर किये गये हे।
लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुघर्टना दावा, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेंट के अंतर्गत चौंक बाउन्स प्रकरण, पारिवारिक विवादों के प्रकरण, ग्राम न्यायालय, राजस्व न्यायालय, सहकारिता विभाग के प्री-लिटिगेशन के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा। इस लोक अदालत की सफलता के लिये प्राधिकरण से संबंधित पीएलव्ही एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रचार-प्रसार करते हुये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।
उक्त नेशनल लोक अदालत में आम जनता से यह अपील है कि जिन लोगों के मामलें न्यायालय में चल रहे है, संबंधित न्यायालय में एवं अपने अधिवक्ता से संपर्क स्थापित कर राजीनामा योग्य प्रकरणों में समझौते के आधार पर प्रकरण का निराकरण करवा सकते है। साथ ही छोटे-मोटे आपसी विवाद एवं मतभेद वाले मामलें जिनकी शिकायत संबंधित विभाग एवं न्यायालय तक अभी नहीं पहुंचा पाये है, ऐसे व्यक्ति भी संबंधित विभाग या न्यायालय में प्री-लिटिगेशन के माध्यम से आवेदन दे सकते है।
इस नेशनल लोक अदालत में लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरण/आवेदन (जैसे- दूरसंचार, नगर निगम, विद्युत, पोस्ट-ऑफिस) आदि प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा, जिसके पीठासीन अधिकारी जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष लोकोपयोगी सेवा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री इसके सदस्य होते है। पक्षकारगण लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित प्रकरणों के भी अधिक से अधिक संख्या में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी ने इस लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस सुअवसर का लाभ उठाने की अपील की है।