राजेंद्र राठौर
रात्री 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक जिले मे डी.जे. बजाने पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध हैं
झाबुआ , झाबुआ पुलिस अधीक्षक अगम जैन द्वारा समस्त थाना प्रभारियों एव चौकी प्रभारियों को क्षैत्र मे देर रात तक डी जे बजाने वालों डी.जे. संचालकों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है जिसके पालन मे रात्री मे थाना कालीदेवी पुलिस द्वारा ग्राम छापरी के माल फलिया मे डीजे संचालक मनोहर भाबोर नि. केलझर द्वारा शादी समारोह मे रात्री 10 बजे के बाद अपने वाहन मे डी.जे. साउण्ड सिस्टम रखकर तेज आवाज मे डी जे चला रहा था उन्हे रात्री मे 10 बजे बाद डी.जे. नही बजाने की समझाईश देने के बाद भी डी.जे. तेज आवाज से चला रहा था। मौके पर जाकर कालीदेवी पुलिस ने डी.जे. वाहन को जप्त कर डीजे संचालक मनोहर के विरुद्ध म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 7/15 एवं 188 भादवि के तहत कार्रवाई की गई।