खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नामिनी बनाने का प्रावधान

News Desk
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रमेश कुमार पाण्डे

 

जिला कटनी – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चयनित पात्र हितग्राही परिवारों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अथवा आधार ओ.टी.पी. के आधार पर प्रतिमाह निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण विफल रहने की स्थिति में उपभोक्ताओं को आधार सेंटर में जाकर आधार अपडेशन कराने पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होने लगता है अथवा आधार को मोबाइल से लिंक कराने पर आधार ओ.टी.पी. के आधार पर टाशन सामग्री का वितरण होता है, किन्तु एक अथवा दो सदस्यीय ऐसे परिवार जिनमें दोनों सदस्य वृद्ध हैं और आधार से मोबाइल नंबर भी लिंक कराना संभव नहीं है, उनमें नॉमिनी बनाने का प्रावधान किया गया है।

नॉमिनी बनाने के लिये परिवार के सभी सदस्यों का केवाईसी सफल होना आवश्यक है। जिस व्यक्ति को नामिनी बनाया जा रहा है. यह उसी दुकान का पात्र हितग्राही होना चाहिये नामिनी बनाने के लिये शासन के द्वारा निर्धारित प्रारूप में उपभोक्ता आवेदन उचित मूल्य दुकान में करेगा आवेदन पत्र के साथ हितग्राही की पात्रता की छायाप्रति नॉमिनी की पात्रता पर्ची और आधार नंबर की छायाप्रति संलग्न किये जाने का प्रावधान है नॉमिनी बनाने के लिये शासन के द्वारा दोनों का निर्धारित प्रारूप शासकीय उचित मूल्य दुकान पर उपलब्ध है। पात्र हितग्राही परिवार नामिनी का आवेदन पत्र शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता को प्रस्तुत कर सकते है विक्रेता से क्षेत्रीय कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नामिनी का आवेदन प्राप्त कर एईपीडीएस पोर्टल पर नॉमिनी बनाने की कार्यवाही की जाती है। उपभोक्ताओं के पीओएस मशीन में बायोमेट्रिक असफल होने पर उक्तानुसार कार्यवाही कर खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

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