झुंझुनू-सभी पैथोलॉजी लैब का रजिस्ट्रेशन हुआ अनिवार्य-आंचलिक ख़बरें-संजय सोनी

Aanchalik Khabre
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◆रेट लिस्ट भी करनी होगी चस्पा
झुंझुनू।राजस्थान सरकार ने आमजन को बेहतर चिकित्सा जांच सुविधाएं उपलब्ध करवाने व मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए पैथोलॉजी लैब का रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य किया है। जिसमें पैथोलॉजी लैब को पहले अस्थायी व बाद में स्थायी पंजीकरण होगा। दोनों रजिस्ट्रेशन जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में होंगे। लैब संचालकों को लैब के अंदर रेट लिस्ट भी लगानी होगी। जिसमें जांच की रेट, लैब पंजीयन कर्ता का नाम, संचालक की योग्यता व अन्य जानकारी लिखनी होगी। रेट लिस्ट चस्पा होने से मनमानी नहीं चलेगी।
पैथोलॉजी लैब का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने पर पांच लाख का जुर्माना वसूला जाएगा। इस संबंध में चिकित्सा विभाग सख्त रुख अपना रहा है। महकमे के निदेशक (जन स्वास्थ्य) ने आदेश जारी किए हैं। जिसके तहत पैथोलॉजी लैब संचालन को क्लिनिक एस्टेब्लिस्टमेंट एक्ट ( रजिस्ट्रेशन और रेग्युलेशन) नियम 2013 एवं केंद्र सरकार के नियम 2018 के तहत पंजीकरण कराना जरूरी है। जो कि 31 अगस्त 19 तक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में करवाना होगा। तय समय तक रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में जिले में बहुत सी पैथोलॉजी लैब बगैर रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रही हैं। एक्ट के तहत लैब के स्टाफ कर्मियों को लेकर भी नियम तय किए गए हैं। जिस पर खरा नहीं उतरने पर संस्था का पंजीकरण नहीं हो सकेगा।
विभागीय गाइड लाइन के तहत लैब को तीन श्रेणी में विभाजित किया गया है। जिसमें लैब को बेसिक, मीडियम व एडवांस्ट श्रेणी में बांटा गया है। उसी के अनुसार मापदण्ड बनाए गए हैं। इसी प्रकार लैब में पूरा रेकॉर्ड भी संग्रहित रखना जरूरी होगा। ट्रेंड स्टॉफ नहीं मिलने पर भी विभाग कार्रवाई करेगा। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. छोटे लाल गुर्जर का कहना है कि पैथोलॉजी लैब संचालकों को 31 अगस्त तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तय समय के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो कार्रवाई की जाएगी। जिसमें पांच लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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