ग्राम पंचायत झाझरवा के पूर्व सरपंच एवं पूर्व सचिव के विरूद्ध वसूली आदेश पारित

News Desk
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राजेंद्र राठौर

पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत जिला शिक्षा केन्द्र के कार्य के संबंध में

झाबुआ , मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी जिला पंचायत अमन वैष्णव के आदेश दिनांक 16 मार्च के अनुसार पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत प्रेमसिंह सिंगाड (पूर्व सरपंच) ग्राम पंचायत झांझरवा (खेडा अंधारबड) जनपद पंचायत राणापुर एवं रेमनसिंह सिंगाड (पूर्व सचिव) ग्राम पंचायत झांझरवा (खेडा अंधारबड) जनपद पंचायत राणापुर (वर्तमान पदस्थ जूनागांव जनपद राणापुर) द्वारा शासकीय राशि रू 7 लाख 11 हजार का आहरण गलत तरीके से किया गया। इसलिए प्रदाय राशि के कार्य समयसीमा में पूर्ण नहीं करते हुए शासकीय धन अपनी अभिरक्षा में अनाधिकृत रूप से आहरण कर रखना प्रमाणित होने से इन्हें कर्तव्य निर्वाहन में लापरवाही माना गया है यह दोनों उक्त कृत्य के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।

प्रेमसिंह सिंगाड द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान संयुक्त रूप से शासकीय धन में प्रतिपूर्ति करने के लिए प्राकल्लन अनुसार वसूली योग्य राशि रू.7 लाख 11 हजार का दूरपयोग करने से समान अनुपात में राशि रू. 3 लाख 55 हजार एवं रेमनसिंह सिंगाड द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान संयुक्त रूप में शासकीय धन प्रतिपूर्ति करने के लिए ब्याज सहित वसूली योग्य राशि रू. 7 लाख 11 हजार का दूरूपयोग करने से समान अनुपात में राशि 3 लाख 55 हजार नियमानुसार वसूली के आदेश पारित किये जाते है यह राशि आदेश प्राप्ति से एक माह के अंदर जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र झाबुआ में अनिवार्य रूप से जमा कराई जावें। समयावधि में राशि जमा नहीं करने पर संबंधितों के विरूद्ध भू-राजस्व संहिता के 1959 की धारा 146 एवं 147 तथा म.प्र. पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 92 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

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