Reliance Retail लिमिटेड स्मार्ट प्वाइंट सुपर मार्केट झुंझुनूं
झुंझुनूं,(चंद्रकांत बंका) Reliance Retail लिमिटेड के स्मार्ट प्वाइंट सुपर मार्केट को उपभोक्ता से चायपत्ती के पैकेट पर अंकित एमआरपी से 37 रुपये 25 पैसे अधिक लेना महंगा साबित हुआ।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इसे गंभीर सेवादोष व अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए एमआरपी से अधिक लिए रुपए 8 फीसदी ब्याज सहित परिवादी को लौटाने व परिवाद व्यय के पेटे 1,500 रुपए व मानसिक संताप के पेटे 3,300 रुपए परिवादी को देने के आदेश दिए हैं।

Reliance Retail पर उपभोक्ता से एमआरपी से अधिक ली गई राशि
गौरतलब है कि गुढ़ागौड़जी निवासी परिवादी राजवीर सिंह शेखावत ने 21 दिसंबर 2021 को Reliance Retail लिमिटेड के स्मार्ट प्वाइंट सुपर मार्केट झुंझुनूं से राशन का सामान खरीदा, जिसमें टाटा अग्नि लीफ चायपत्ती का पैकेट भी शामिल था, जिस पर एमआरपी 130 रुपए थी, जबकि उससे 167.25 रुपए वसूल किए गए यानी एमआरपी से 37.25 रुपए ज्यादा वसूल किए गए।
परिवादी ने इसके बाद Reliance Retail के टोल फ्री नंबर पर भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही कोई राहत मिली। इस पर परिवादी ने 28 जनवरी 2022 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद पेश किया।
आयोग अध्यक्ष मनोज मील व सदस्या नीतू सैनी ने मामले में सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि यह उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यापार व्यवहार है। इसलिए उपभोक्ता से एमआरपी से ली गई अधिक राशि ब्याज सहित लौटाई जाए।