इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने बिजनौर अदालत में गोली कांड को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया ,जिसके अनुसार 1 अप्रैल 2020 से प्रदेश की सभी जिला अदालतों में बिना एडवोकेट रोल नंबर के वकालतनामा स्वीकार नहीं किया जाएगा | कोर्ट ने कहा है कि जिले के बाहर से बहस के लिए आने वाले वकीलों को संबंधित जिला अदालत के पंजीकृत अधिवक्ता का वकालतनामा लगाना होगा| कोर्ट ने सभी जिला जजों को वकीलों का एडवोकेट रोल नंबर तैयार करने का निर्देश दिया है और इसके साथ ही अधिवक्ता क्लर्क को निर्देश देते हुए कहा है कि 15 अप्रैल के बाद गैर पंजीकृत एडवोकेट को अदालत परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी |