चित्रकूट। नरेंद्र सिंह सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता ने बताया कि जनपद चित्रकूट के दीवानी न्यायालय परिसर में दिनांक 13-08-2022 को पूर्वान्ह 11 बजे से सहकारी बकाए की वसूली से सम्बंधित वादो के निस्तारण हेतु प्री लिटिगेशन राष्ट्रीय लोक अदालत की सुनवाई होनी है, जिसमें बांदा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक के समस्त शाखाओ के माध्यम से समस्त बकाएदारो को नोटिस भेजी जा रही है। जिन बकाएदारो को अपने बकाए की धनराशि एवं मिलने वाली छूट के सम्बन्ध में समुचित जानकारी लेनी है, सुनवाई अवसर पर उपस्थित होकर सुलह समझौते के माध्यम से वाद- विवाद का निराकरण कर सकते हैं। सहकारी सदस्य सुनवाई अवसर पर अपने बकाए की पासबुक, चेकबुक आदि प्रपत्र अवश्य लेकर आये। सुलह समझौते से बकाए की अदायगी पर एक मुश्त समझौता योजना के अंतर्गत मिलने वाली छूट का लाभ भी सहकारी सदस्यो को मिलेगा।