कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता को खो देने वाले बच्चों को एक्सग्रेशिया प्रतिकर की राशि नहीं मिल पाई है, उनकी मदद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऐसे बच्चों के प्रकरण तैयार कर उन्हें अनुग्री राशि दिलाने में समन्वयक की भूमिका अदा की जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह ऐसे बच्चों की पहचान करें, जिनके माता-पिता की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है और उन्हें आज तक प्रतिकर की राशि प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे बच्चों की पहचान कर प्रतिकर की राशि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र तैयार कर सूक्ष्मता से परीक्षण कर उन्हें अनुग्रह की राशि प्राप्त करने में समन्वयक की भूमिका अदा करे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं म.प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला झाबुआ में काविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खो देने वाले बालक को प्रदान किए गए प्रतिकर के संबंध में बताया गया। जिन बालकों का रजिस्ट्रेशन बाल स्वराज पोर्टल पर दर्ज किए गए है उनको कार्यालय कलेक्टर झाबुआ द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 5000/-राशि प्रदाय की जा रही है। एक्सग्रेशिया प्रतिकर की राशि प्राप्त नहीं हुए है, जिन बालकों के नाम पोर्टल पर अभी तक दर्ज नहीं हुए है वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ से संपर्क कर सकते है। जिला कार्यालय कलेक्टर झाबुआ से संपर्क कर राशि नियमानुसार पात्र होने पर प्राप्त कर सकते है।