अब व्यवसाय एवं वाहन सेवा हेतु योजना प्रारंभ-आंचलिक ख़बरें- राजेंद्र राठौर

News Desk
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शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु नवीन योजना
मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना अंतर्गत आवेदन आंमत्रित

झाबुआ 28 मार्च, 2022। मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वंय का उद्योग/सेवा/व्यवसाय स्थापित कर आत्मनिर्भर बनने हेतु ‘‘मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना‘‘ का प्रारम्भ की किया गया है। योजना अंतर्गत विनिर्माण हेतु 1.00 लाख से 50.00 परियोजना लागत के तथा सेवा एवं व्यवसाय गतिविधियों हेतु 1.00 से 25.00 लाख रूपये तक का ऋण बैकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकेगा ।
मध्यप्रदेश का मूल निवासी, 12 वी कक्षा उतीर्ण, 18 से 40 वर्ष तक की आयु वर्ग, परिवार की वार्षिक आय 12.00 लाख से अधिक न हो आवेदक योजना अंतर्गत पात्र होगें ।
योजना अंतर्गत वितरित ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान एवं गांरटी शुल्क की प्रतिपुर्ति अधिकतम 7 वर्षो तक देय होगी ।
इच्छुक आवेदक पोर्टल पर अपना आवेदन ऑनलाईन कर सकते है । अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, झाबुआ में स्वयं अथवा दूरभाष क्रंमाक 07392-243659 पर सम्पर्क कर सकते है ।

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