सिंगरौली जिले में संचालित शासकीय एवं निजी विद्यालयों द्वारा स्कूल बैग पालिसी 2020 का कड़ाई से पालन कराने हेतु दिए निर्देश
सिंगरौली/- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली सचिव माननीय अभिषेक सिंह ने भारत सरकार द्वारा जारी स्कूल बैग पालिसी 2020 के सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी सिंगरौली को पत्र लिखकर जानकारी मांगा है।वहीं मांगी गई जानकारी में उल्लेख किया गया है कि क्या सिंगरौली जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं निजी विद्यालयों द्वारा स्कूल बैग पालिसी 2020 का प्राथमिकता से पालन किया जा रहा है या नहीं।साथ ही प्राधिकरण सचिव श्री सिंह ने भारत सरकार द्वारा जारी स्कूल बैग पालिसी 2020 का कठोरता पूर्वक पालन कराने के भी कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं श्री सिंह ने अपने प्रेषित पत्र में लेख किया है कि स्कूली बच्चों को बस्ता के बोझ से बचाने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 में स्कूल बैग पालिसी 2020 बनाकर दिनांक 24 नवंबर 2020 को भारत सरकार द्वारा समस्त राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिवों को कठोरता पूर्वक पालन करने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं।दरअसल बच्चे किसी भी समाज का सबसे असुरक्षित हिस्सा होते हैं,वे विश्व जनसंख्या के लगभग एक तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।यदि उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया जाता है तो उनका भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनने का अवसर वर्तमान पीढ़ी के हाथ से निकल जाएगा। इसलिए हम सबका दायित्व है कि प्रत्येक बच्चे के लिए विधिक सेवा सहित सभी अवसर खोले जाएं,ताकि उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास तथा उनकी क्षमता का शारीरिक,मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास हो सके।अतः भारत सरकार द्वारा जारी स्कूल बैग पालिसी 2020 को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण सिंगरौली जिले में उसका गंभीरता से पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।