पाँच बस एजन्टों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
झाबुआ शहर के मध्य में स्थित बस स्टेण्ड पर आये दिन विवाद व ऐजेन्टो के अवैध वसुलि की शिकायत लगातार प्राप्त हो रही थी ,पुर्व में भी मारपीट व अन्य छोटी घटनाऐ हुई है जो थाने तक सुचना नही पहुँच पाती थी। दिनांक 03.06.2022 को फरियादि मदनलाल पिता इंदरमल प्रजापत और पंकज पिता श्यामसुदर बसोड *लिखित आवेदन देकर *बस ऐजेन्टों के व्दारा अवैध वसुली व गाली देना , रंगदारी दिखाना , ऐजेन्टो के पैसे मांगना बस स्टेण्ड से बस को नही निकलने देगें।बस को आगे पीछे करने , धमकी देना जिसके कारण कोई भी इनके डर से रिपोर्ट नही करते है लिखित आवेदन से आऱोपीगण 1. विजय पिता मुनसिंह डामोर निवासी कयडावद बडी 2. प्रियदर्शन उर्फ छोटा पिता खुमानसिंह राठौर निवासी कल्यापुरा 3. नरेश उर्फ बंटी पिता प्रदीप सोलंकी उम्र 35 साल निवासी कल्यापुरा 4. रमेश पिता हुकमी चंद बृजवाशी निवासी सिध्देश्वर कालोनी झाबुआ 5. मुजीप रहमान शेख पिता अजिजु रहमान शेख उम्र 50 साल निवासी मोलाना आजाद मार्ग झाबुआ के खिलाफ अप.क्रं. 724/222 धारा 294,327,506,34 भादवि का अपराध पंजीबध्द किया गया । अनुसंधान बाद सभी बस ऐजेन्टों को थाने पर उपस्थित किया जो अलग-अलग बसों की ऐजेन्टी करना कबुल किया बिना लाइसेंस के अवैध रूप से बस स्टेण्ड पर ऐजेन्टी करना पाया गया । सभी आरोपीयों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।