लूट व दुकान में तोड़फोड़ करने वाले आरोपीयो की जमानत याचिका खारिज-आंचलिक ख़बरें-घनश्याम शर्मा

Aanchalik Khabre
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सीहोर जिला न्यायाधीश ने शुक्रवार को, लूट व दुकान में तोड़फोड़ करने वाले आरोपीयो की जमानत याचिका खारिज कर दी। आपको बता इस वक्त की बड़ी खबर, नसरुल्लागंज से निकल कर आ रही है. जहां पर विगत दिनों नसरुल्लागंज में ,पूर्वनगरपालिका अध्यक्ष अनीता राजेश लखेरा के ऑनडोर शोरूम पर लूट एवं तोड़फोड़ करने वाले, युवक युवती दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है । पुलिस द्वारा इन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया । जिसमें धारा 294, 327, 452, 427, 506, 34, 394 , 450, 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(वीए), इन धाराओं में कार्यवाही की गई । इस प्रकार के अपराधियों पर प्रशासन द्वारा सख्ती से कार्रवाई भी की जा रही है । वही आरोपीयो ने दूसरी और अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। जिसे अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया था.

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