शराब का क्रय विक्रय पूर्णता प्रतिबंधित-आंचलिक ख़बरें-मनीष गर्ग

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By News Desk
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मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन-2022 के लिये घोषित कार्यक्रमानुसार सतना जिले में पंचायत निर्वाचन तीन चरणों में सम्पन्न होना है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रखे जाने एव वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के लिये नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखने और शराब का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किये जाने के निर्देश जारी किये हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनुराम वर्मा ने राज्य निर्वाचन आयोग और वाणिज्यिक कर विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरुप म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 24 की उपधारा एवं मध्यप्रदेश राजपत्र की कंडिका क्रमांक 32 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सतना जिले के विकासखंडों में ग्राम पंचायतों के आम निर्वाचन के लिये चरणवार निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत एवं 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित मदिरा दुकानों, होटल बार एवं वाईन आउटलेट को बंद रखे जाने के आदेश जारी किये हैं। जारी आदेशानुसार 25 जून को प्रथम चरण के मतदान में शामिल विकासखंड सोहावल (सतना), उचेहरा, चित्रकूट (मझगवां ) अंतर्गत 23 जून की अपरान्ह 3 बजे से 25 जून को मतदान समाप्ति तक मदिरा की दुकाने बंद रहेंगी। इसी प्रकार 1 जुलाई को द्वितीय चरण के मतदान में शामिल विकासखंड नागौद, अमरपाटन, रामनगर अंतर्गत 29 जून को अपरान्ह 3 बजे से 1 जून को मतदान समाप्ति तक तथा 8 जुलाई को तृतीय चरण के मतदान में शामिल विकासखंड मैहर और रामपुर बघेलान अंतर्गत आने वाली मदिरा की दुकानें 6 जुलाई की अपरान्ह 3 बजे से 8 जुलाई को मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार पंचायत आम निर्वाचन के समय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकानें संबंधित ग्राम पंचायत के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व से बंद रखी जायेगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन के मामले में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा परिधि में स्थित शराब की सभी दुकानें बंद रखी जायें तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिन ग्राम पंचायतों में आम निर्वाचन सम्पन्न होना है, उन ग्राम पंचायतों की सीमा से 5 कि.मी. की परिधि में आने वाली समस्त शराब की दुकानें भी बंद रखी जायेंगी तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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