कटनी जिला – रीठी तहसील के ग्राम अहिरगवां हल्का नंबर 24 धनिया में करीब 50 लाख रुपये अनुमाति मूल्य की डेढ़ हैक्टेयर शासकीय भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाया गया।
तहसीलदार रीठी ने बताया कि शासकीय भूमि खसरा नंबर 2/1 एवं 2/2 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के लिये शासन द्वारा वर्ष 2010 में ही आवंटित कर दी गई थी। लेकिन ग्राम घनिया के बलवान सिंह पिता सूरत सिंह ने इस शासकीय भूमि पर अवैध रुप से बोर करवा कर कृषि कार्य किया जा रहा था। बलवान सिंह ने शासकीय भूमि पर अवैध फार्म हाउस बना लिया था। न्यायालय तहसीलदार रीठी ने 20 अप्रैल को शासकीय भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया था। इसके बाद भी बलवान सिंह द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने पर शुक्रवार 29 अप्रैल को राजस्व एवं पुलिस बल द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही बलवान सिंह के विरुद्ध पुलिनस थाना रीठी में दण्ड संहिता की धारा 447 के तहत अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है।