जल्दी न्याय पाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का ले सहारा( सीधे न्याय)
वर्षों से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा
रहे लोगों के लिए सुनहरा अवसर जनपद न्यायालय प्रांगण में 14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी जिसमें वादकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निस्तारित होने योग्य वादों का निस्तारण करा सकेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट की सचिव विदुषी मेहा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकिंग वसूली, आपराधिक समनीय मामले,138 एन आई एक्ट के मामले , बिजली बिल, श्रम विवाद, एम0 ए0सी0टी0, वैवाहिक विवाद, अन्य सिविल मामले , राजस्व मामले, वेतन से संबंधित, सेवा मामले भत्ते और सेवानिवृत्त लाभ, पानी के बिल आदि से संबंधित मामलों का निबटारा किया जायेगा । इस अवसर का लाभ लेने के लिए लोक अदालत के दिन अपने वादों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराएं । लोक अदालत की तैयारी को लेकर उन्होंने जनपद चित्रकूट से अपील कर कहा कि 14 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में वादों को लाकर निस्तारण कराएं। सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित मामले के पक्षकारों में संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहते हैं। धन व समय की बचत होती है। पक्षकारों को बार बार न्यायालय आने से छुटकारा मिलता है।