झाबुआ, 01 जून, 2022। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सोमेश मिश्रा के आदेश दिनांक 31 मई, जिसमें त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पंप संचालको को उनके पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 2000 लीटर एवं डीजल 3000 लीटर पंपेबल रिर्जव स्टॉक सुरक्षित रखने हेतु तथा पेट्रोल/डीजल की पंपो पर पर्याप्त आपूर्ति बनाये रखने हेतु आदेशित किया गया है।
पंप संचालक रिजर्व स्टॉक होने पर संबंधित क्षैत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की स्वीकृति से ही पेट्रोल/डीजल का प्रदाय कर सकेगें। यदि उक्त आदेश का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
संदेशः- हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण
त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु पेट्रोल/डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश जारी-आंचलिक ख़बरें-राजेंद्र राठौर
Leave a Comment
Leave a Comment