जिला कटनी – ढीमरखेड़ा की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित दशरमन के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान लालपुर में अनियमितता के संबंध में शिकायतों की कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर की गई जांच मे कई अनियमितताएं सामने आने पर शनिवार को पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विक्रेता मोतीलाल गुप्ता के विरुद्ध पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रमोद मिश्रा द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान लालपुर की 12 जनवरी को जांच की गई जिसमें शासकीय उचित मूल्य दुकान लालपुर मे एन.एफ.एस.ए. (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सामग्री के भौतिक सत्यापन में गेहूँ 18.38 क्विंटल, चावल 85.03 क्विंटल, नमक 0.54 क्विंटल कम पाया गया है। कम पायी गयी सामग्री का अपयोजन विक्रेता के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार विक्रेता मोतीलाल गुप्ता के द्वारा माह दिसंबर 2022 की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की निःशुल्क सामग्री चावल 05 किलोग्राम प्रति सदस्य पात्र हितग्राहियों के पीओएस मशीन मे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराकर (फिंगर लगवाकर ) वितरण नही किया गया है।
माह दिसंबर 2022 की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सामग्री चावल 14.80 क्विंटल का अपयोजन विक्रेता के द्वारा किया गया है। विक्रेता के द्वारा माह अक्टूबर 2022 में 1.59 क्विंटल नमक, माह नवंबर 2022 में 4.71 क्विंटल नमक, माह दिसंबर 2022 मे 10.90 क्विंटल नमक कुल 7.20 क्विंटल नमक को पीओएस मशीन में पात्र हितग्राहियों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कराकर (फिंगर लगवाकर ) वितरण नही करके अपयोजन किया गया है। विक्रेता के द्वारा दुकान के संचालन मे अपयोजित की गयी कुल सामग्री गेहूं 18.38 क्विंटल, चावल 99.83 क्विंटल, नमक 7.74 क्विंटल है। जिसका बाजार मूल्य चार लाख पैंतीस हजार दो सौ बावन रूपए है।
विक्रेता के द्वारा दुकान के अनियमित संचालन से माह नवंबर एवं दिसंबर 2022 में कुछ पात्र हितग्राही सामग्री प्राप्ति से वंचित रहे हैं।
इस प्रकरण में सुनवाई के उपरांत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ढीमरखेडा के द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान लालपुर के विक्रेता मोतीलाल गुप्ता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिये गये । इसके तहत 21जनवरी को एफआईआर दर्ज कराई गई है।