जिला कटनी – खाद्य तेल व तिलहन की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फुटकर व थोक व्यापारियों के खाद्य तेल व तिलहन की स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। जिले मंे स्टॉक की जांच को लेकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। जिले के अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला आपूर्ति अधिकारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को व्यापारियों की जांच के अधिकार प्रदान किए गए हैं। कलेक्टर श्री मिश्रा ने जिले में खाद्य तेल, तिलहन की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लिए थोक व फुटकर व्यापारियों के स्टॉक की जांच करने और अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश प्रदान किए हैं।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अनुसार खाद्य तेल फुटकर व्यापारी 30 क्विंटल व थोक व्यापारी 500 क्विंटल, खाद्य तिलहन फुटकर व्यापारी 100 क्विंटल और थोक व्यापारी 2000 क्विंटल तक स्टॉक रख सकेंगे।