कलेक्ट्रेट में औचक निरीक्षण, उपस्थिति पंजी में नहीं मिले हस्ताक्षर
सिंगरौली में कलेक्टर गौरव बैनल ने आज शुक्रवार सुबह 10:30 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्ट्रेट में स्थापित विभिन्न शाखाओं के कर्मचारी उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया गया, जिसमें 90 कर्मचारियों के हस्ताक्षर दर्ज नहीं पाए गए। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने संबंधित सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
बिना सूचना और अवकाश के रहे अनुपस्थित
जारी नोटिस के अनुसार संबंधित कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना और बिना अवकाश स्वीकृति के कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए। यह कृत्य स्वेच्छाचारिता, लापरवाही और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। प्रशासन ने इसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना है।
वेतन कटौती की चेतावनी
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि उक्त लापरवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के अंतर्गत दंडनीय है। संबंधित कर्मचारियों को तीन दिवस के भीतर लिखित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं कि क्यों न उनके एक दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की जाए। निर्धारित समय सीमा में जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासनिक सख्ती का संदेश
कलेक्टर द्वारा की गई इस कार्रवाई को प्रशासनिक सख्ती और अनुशासन के संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कार्यालय समय का पालन और नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आगे भी इस तरह के निरीक्षण और कार्रवाई जारी रहेगी।

