अनुसूचित जाति एवं जनजातिय अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार से पीडित व्यक्तियों को राहत राशि 4 लाख रूपए स्वीकृत-आंचलिक ख़बरें-राजेंद्र राठौर

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झाबुआ 28 मार्च, 2022 जिला स्तरीय समीति के अनुमोदन के आधार पर सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला झाबुआ के आदेशानुसार म.प्र. शासन आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा प्रसारित आकस्मिकता योजना के प्रावधानों के अनुसार कार्यालय सहायक आयुक्त अनुसूचित जाति एंव जनजातीय कार्य विभाग,जिला भोपाल म.प्र. से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित जाति एवं जनजातिय अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार से पीडित व्यक्तियों को आकस्मिकता योजना नियम 1995 के नियम 10 एवं संशोधित नियम 2014-15 तथा संशोधित नियम 2016 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पीड़ित व्यक्ति सेमिका कटारा पिता प्रसाद कटारा निवासी बैरागढ़ भोपाल म.प्र. एवं मूल निवासी ग्राम झावलिया पोस्ट मोहनकोट,तहसील पेटलावद जिला झाबुआ को 4 लाख रूपए की राहत राशि स्वीकृत की गई है। पीड़िता को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र ;चालान भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत द्वितीय किश्त 1 लाख रूपए संबंधित पीड़ित के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से स्वीकृती प्रदान की जाती है।

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