जिला स्तर समिति द्वारा राहत राशि की पात्रता नहीं होने से प्रतिपूर्ति क्लेम प्रकरण निरस्त किया गया-आंचलिक ख़बरें-राजेंद्र राठौर

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झाबुआ 20 मई 2022। कलेक्टर सोमेश मिश्रा एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय सर्तक्ता एवं मॉनिटरिंग समिति के आदेश दिनांक 12 मई में थाना अजाक. झाबुआ में दर्ज अपराध क्रमांक 03/2020 दिनांक 27.11.2020 भादवि. 1860 धारा 363,366-A, 376, 376(2)(n), 506 एवं भादवि. 5(L)/6, 3/4 पास्को एक्ट-लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं की धारा SC./ST. Act. अंतर्गत3(2)(va) फरियादी/पीडिता कु. ज्योति पिता रामसिंह परमार, जाति भील, अजजा. वर्ग, उम्र 16 वर्ष, निवासी ग्राम केसरपुरा, तहसील पेटलावद, जिला झबुआ एवं वर्तमान निवास ग्राम भीलखेडी, थाना सरदारपुर, हाल मुकाम ग्राम वाक्या झकनावदा, थाना रायपुरिया, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ का प्रकरण पंजीबद्ध होकर कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक अजाक. जिला झाबुआ के संदर्भित पत्र क्रं./उपुअ/झा/राहत/63/2020 दिनांक 05.12.2020 से एफआईआर पर एवं पत्र क्रं./उपुअ/झा/राहत/63-ए/2020 दिनांक 14.12.2020 से माननीय न्यायालय में आरोप पत्र (चालान) भेज दिये जाने पर राहत प्रकरण राशि स्वीकृति हेतु कार्यालय में प्राप्त हुआ था।
म.प्र. शासन द्वारा जारी परिपत्र मध्यप्रदेश राजपत्र प्राधिकार में प्रकाशित अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 23-13/2012/4/25 भोपाल दिनांक 01 अगस्त 2016 द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधित नियम 2016 में दिये गये निर्देशानुसार उपाबंध के कंडिका 31;पद्ध अनुसार राशि रूपयें 4.00लाख का चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात् 50ः स्वीकृत किए जाने का प्रावधान होने के फलस्वरूप के संबंधित कु. ज्योति पिता रामसिंह परमार के प्रकरण में चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट नहीं होने से जिला स्तर पर समिति द्वारा प्रकरण आंशिक निरस्त किया गया। तद्समय माननीय न्यायालय जिला झाबुआ (म.प्र.) में प्रकरण विचाराधीन था ।
माननीय न्यायाधीश महोदय, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) झाबुआ, जिला झाबुआ (म.प्र.) के Registration No.SCNTR/10/2020, Filling No. SCNTR/10/2020, CNR No.MP45010042382020, Fiiling Date 11.12.2020 विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 10/2020 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.10.2021 के पृष्ठ क्रमांक 05 की कंडिका 14 अनुसार आरोपीगणों (1) कामरन उर्फ इमरान पिता रफीक उम्र 22 वर्ष, निवासी देवास, जिला देवास म.प्र. (2) महेश योगी पिता बद्रीलाल योगी जाति नाथ उम्र 35 वर्ष, निवासी देवास, जिला देवास मप्र. के विरूद्ध धारा 363, 366, 376(2)(एन), अधिनियम 2012 एवं धारा 3(2);अद्ध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त किया गया हैं । अतः उपरोक्तानुसार अपराध क्रमांक 03/2020 प्रकरण में आरोपीगणों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (2) (v) के आरोपों से दोषमुक्त किए जाने से संबंधित फरियादी/पीडित कु. ज्योति पिता रामसिंह परमार को राहत राशि की पात्रता नहीं होने से प्रतिपूर्ति क्लेम प्रकरण निरस्त किया जाता हैं । उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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