आरटीई के तहत प्रवेशित छात्र से विद्यालय द्वारा ली गई पूरी फीस की होगी वसूली-आँचलिक ख़बरें-मनीष गर्ग

Aanchalik Khabre
3 Min Read
WhatsApp Image 2021 11 26 at 12.16.02 AM

सतना 25 नवंबर 2021/स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी पब्लिक स्कूल अटरा द्वारा आरटीई के तहत प्रवेशित छात्र से ली गई फीस की वसूली संस्था के प्राचार्य एवं प्रबंधक से की जाएगी।
कलेक्टर अजय कटेसरिया को शिकायतकर्ता ओमप्रकाश कोरी द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके पुत्र लक्ष्मी कोरी का आरटीई के तहत प्रवेश विवेकानंद अंग्रेजी पब्लिक स्कूल अटरा में शिक्षण सत्र 2015-16 में किया गया है। इसके पूर्व भी छात्र एलकेजी और यूकेजी में इसी विद्यालय में प्रवेशित रहा है। संस्था द्वारा वर्ष 2018-19 से छात्र से शुल्क नहीं ली जा रही, किंतु वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक लगातार शुल्क ली गई है।
कलेक्टर श्री कटेसरिया ने प्राचार्य को नोटिस जारी कर शिकायत की जांच के लिए संकुल प्राचार्य कुलगढ़ी, अटरा एवं बीआरसीसी की जांच समिति गठित की। समिति के जांच प्रतिवेदन में प्रमाणित पाया गया है कि वर्ष 2013-14 से छात्र इस संस्था में प्रवेशित रहा है और 2013-14 से 2017-18 तक लगातार शुल्क की राशि अभिभावक से ली गई है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार की शुल्क नहीं ली जा सकती है। आरटीई के तहत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाती है। यह प्रतिपूर्ति संस्था द्वारा प्राप्त करने के बावजूद छात्र को 2015-16 में निःशुल्क प्रवेश के बाद भी कक्षा, एक दो और तीन में कुल 20 हजार 200 रुपये की शुल्क वसूली गई। संस्था द्वारा कक्षा एलकेजी से कक्षा तीन तक कुल 31 हजार 185 रुपये की राशि छात्र के शुल्क के रूप में ली गई। कलेक्टर अजय कटेसरिया ने जांच प्रतिवेदन से सहमत होते हुये विवेकानंद अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय अटरा से छात्र लक्ष्मी कोरी की प्रारंभ कक्षा एलकेजी से कक्षा 3 तक वसूली की गई कुल शुल्क राशि 31 हजार 185 रुपये की वसूली किए जाने के आदेश दिए हैं। साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम एवं निर्देशों का उल्लंघन करने पर स्कूल की मान्यता समाप्त करने एवं एफआईआर के निर्देश दिए हैं। एवं डबल स्कूल फीस लेने का उल्लंघन माना उक्त बालक की फीस शासन द्वारा जमा की जाती है

Share This Article
Leave a Comment