नगरीय निकायों के आम निर्वाचन हेतु आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील-आंचलिक ख़बरें-राजेन्द्र राठौर

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झाबुआ 06 सितम्बर 2022। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों के आम निर्वाचन, 2022 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम दिनांक 02 सितम्बर 2022 को जारी किया गया है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही प्रदेश के सम्बधित नगरीय निकायों के निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा होने तक प्रभावशील रहेगी। इस अवधि में जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन, सामान्य आचरण, निर्वाचन में धर्म सम्प्रदाय, जाति के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना एवं किसी धर्म के पूजा स्थल का उपयोग प्रचार-प्रसार के लिए नहीं करना, अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं करना, मिथ्या समाचार का प्रकाशन न करना, पोस्टर पम्पलेट परिपत्र का प्रकाशन में प्रकाशक का नाम सहित प्रकाशन करना, चुनाव में विघ्न नहीं डालना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर दूरी तक चुनाव प्रचार या मत का याचना नहीं करना, मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का परितोषित या प्रलोभन नहीं देना, मतदान केन्द्र तक लाने एवं ले जाने में वाहन का प्रयोग नहीं करना, मतदान के समाप्ति के 48 घण्टा के कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा का आयोजन नहीं करना एवं शराब की दुकान बंद रखना, शासकीय परिसम्पत्तियों पर झण्डा पोस्टर का उपयोग नहीं करना अनिवार्य है। चुनाव प्रचार के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग अनुमति प्राप्त कर रात्रि 10 बजे तक ही उपयोग किया जा सकता है। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी तरह का ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। शस्त्रों का उपयोग लाना एवं ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में राज्य शासन के मंत्रीगणों का दौरा एवं सभाएं नहीं की जाएगी। मंत्रीगणों एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्वेच्छानुदान प्रतिबंधित रहेगा। पंचायतों में किसी भी तरह के नए कार्य स्वीकृत नहीं होंगे एवं भूमि पूजन, लोकार्पण भी नहीं किया जाएगा। पूर्व में प्रगतिरत कार्य नियमानुसार किए जाएंगे। शासकीय कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है।

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