जबलपुर कलेक्टर इलैयाराजा के आदेशानुसार कोई भी प्राईवेट स्कूल अब किसी भी छात्र या उनके परिजनों को अपनी सांठ-गांठ वाली दुकान से कॉपी-किताब या यूनिफॉर्म लेने बाध्य नहीं कर सकता और न ही कोई भी दुकानदार सिंगल किताब लेने आये व्यक्ति को पूरा सेट लेने बाध्य कर सकता हैं। यदि ऐसा पाया जाता हैं तो स्कूल प्रबंधक और दुकानदार दोनों पर कार्यवाही होगी।