ठाणे पुलिस आयुक्तालय ने नवी मुंबई से ठाणे शहर में आने वाले भारी वाहनों के प्रवेश पर 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अस्थायी रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह कदम शहर में व्यस्त समय के दौरान गंभीर ट्रैफिक जाम को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
नवी मुंबई के पुलिस उपायुक्त (यातायात) तिरुपति काकड़े द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह प्रतिबंध प्रतिदिन सुबह 6 बजे से मध्यरात्रि तक लागू रहेगा। आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115, 116(1)(4) और 117 तथा राज्य सरकार की अधिसूचनाओं के तहत जारी किया गया है।
प्रभावित मार्ग
प्रतिबंध के दायरे में आने वाले मुख्य मार्ग इस प्रकार हैं:
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आनंद नगर चेक नाका
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विटावा चेक नाका के माध्यम से बेलापुर-ठाणे रोड
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पारसिक सर्कल और कलवा की ओर पनवेल-ठाणे रोड
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महापे-शिलफाटा मार्ग
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तलोजा-दहिसर मोरी रोड (कल्याण की ओर)
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ठाणे शहर की ओर जाने वाले अन्य संपर्क मार्ग
इन मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही अक्सर जाम की स्थिति पैदा करती थी, जिससे आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
पुलिस का बयान
डीसीपी (यातायात) तिरुपति काकड़े ने कहा, “भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण ठाणे में व्यस्त समय में ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर हो जाती है। नागरिकों की सुविधा और सुचारू यातायात के लिए यह अस्थायी प्रतिबंध लागू किया गया है।”
किन वाहनों को मिलेगी छूट
यह प्रतिबंध आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों पर लागू नहीं होगा। जिन वाहनों को छूट दी गई है, उनमें शामिल हैं:
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एम्बुलेंस
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फायर ब्रिगेड वाहन
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पुलिस वाहन
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सरकारी वाहन
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यात्री बसें
इन वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी रहेगी ताकि आपात सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन में कोई बाधा न आए।
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