राजेंद्र राठौर
मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसुचित क्षेत्रो पर विस्तार) नियम, 2022 (पैसा एक्ट) के तहत दिया गया शांति एवं विवाद निवारण समिति के अध्यक्षो व सदस्यो को प्रशिक्षण
झाबुआ पुलिस एवं जिला प्रशासन झाबुआ द्वारा पैसा एक्ट के तहत गठित शांति एव विवाद निवारण समिति के अध्यक्षो व सदस्यो को रानापुर, झाबुआ एवं पेटलावद में एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। जिसके तारतम्य मे दिनांक 08.02.2023 थाना परिसर राणापुर, पेटलावद एवं झाबुआ मे ग्राम पंचायतो मे गठित शांति एवं विवाद निवारण समिति के अध्यक्षो व सदस्यो का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में अन्य समितियों के बारे में भी बताया गया।
प्रशिक्षण मे शांति एव विवाद निवारण समिति के अध्यक्षो व सदस्यो को पैसा एक्ट के तहत महिलाओ के सशक्तिकरण के अधिकार, किस तरह के विवादो का निवारण समिति के द्वारा करना, ग्राम समिति के द्वारा रजिस्टर संधारण करना, ग्राम सभा को पुलिस के द्वारा प्रथम सुचना रिपोर्ट की सुचना देना, श्रम शक्ति, मादक पदार्थ नियन्त्रण,भुमि प्रंबधन, खान एवं खनिज, गौण वनोपज, बाजारो तथा मेलो पर नियन्त्रण, अधिनियमो/नियमो मे संशोधन,शांति एवं सुरक्षा की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण मे कुल 500 से अधिक अध्यक्षो व सदस्यो ने भाग लिया। इस दौरान ग्राम सभा के अध्यक्षो व सदस्यो को मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसुचित क्षेत्रो पर विस्तार) नियम, 2022 (पैसा एक्ट) के संबंध मे जारी केलेन्डर व किताबे वितरित की गई ।
पैसा एक्ट के तहत आगे भी झाबुआ पुलिस एवं प्रशासन द्वारा प्रशिक्षण दिया जावेगा। जिससे की शासन द्वारा चलाई जा रहीं योजना का लाभ प्राप्त कर लोग अपने गांव में शांति एवं विवाद निवारण समिति के माध्यम से ग्रामों में शांति एवं सौहाद्र का वातावरण बना रहेगा। गांव के विकास संबंधी कार्यो का उन्मुखी ढंग से कार्य कर विकास कराने में सहायक सिद्ध होंगे, इस संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।