झुंझुनू।राजस्थान हाईकोर्ट ने बहुचर्चित केसर दुगोली हत्याकाण्ड के आजीवन कारावास की सजा से दण्डित आरोपी शूटर को अपील के अंतिम निस्तारण तक छोड़ने से मना करते हुए, प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
मामले के अनुसार 7 जनवरी 2011 को सांवली अस्पताल के बाहर दिन में 12 बजे के आसपास ,पुरानी रंजिश के चलते 2-3 गाड़ियों में आये लोगो ने केसर देव को घेर कर गोलियों से भून दिया था, जिसकी रिपोर्ट उसके भाई बजरंगलाल ने सदर थाने पर दी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद,दिनांक 12 जून 2019 को अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-2 सीकर ने 5 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अपीलार्थी अभियुक्त अरविंद उर्फ गुड्डु उर्फ भोलू ने अपने एडवोकेट के जरिये हाईकोर्ट में अपील दायर कर सजा के फैसले को चुनौती दी व उसके अंतिम निस्तारण तक सजा स्थगित करने का प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि अभियुक्त का नाम एफ.आई.आर. में दर्ज नहीं है,वह निर्दोष है। घटना का चश्मदीद गवाह पक्षद्रोही हो चुका है।
दूसरी ओर पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट संजय महला ने दलील दी कि अभियुक्त शार्प शूटर है। उसे दूसरे नामजद अभियुक्तों ने भेभाराम हत्याकांड व सरपंच के चुनावों की पुरानी रंजिश के चलते मुजफ्फरनगर (यूपी) से मृतक की हत्या के लिये सुपारी देकर बुलाया गया था। घटना के रोज मृतक की रैकी करके,सांवली अस्पताल के बाहर उस पर 7 गोलियां अभियुक्तों ने देशी कट्टो से दागी ,जिससे केसर देव की मौके पर ही मौत हो गयी थी। उन्होंने कहा कि अभियुक्त से कट्टे की बरामदगी हुई। अंत मे राजकीय अधिवक्ता व परिवादी के अधिवक्ता ने अभियुक्त के प्रार्थना पत्र को खारिज करने की मांग की।
सुनवाई कर रही खंडपीठ ने अभियुक्त के खिलाफ गम्भीर आरोपो व उसकी भूमिका को देखते हुए दायर प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।