रिश्वतखोरी मामले में कोर्ट ने आरोपी को किया दण्डित-आंचलिक ख़बरें-मनीष गर्ग

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रिश्वतखोर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (दमोह ) जीपी शर्मा को लोकायुक्त न्यायालय श्री संजय कस्तवार ने कार्य के एवज में रिश्वत मांगने का दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया।

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