रिश्वतखोर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (दमोह ) जीपी शर्मा को लोकायुक्त न्यायालय श्री संजय कस्तवार ने कार्य के एवज में रिश्वत मांगने का दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया।
रिश्वतखोर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (दमोह ) जीपी शर्मा को लोकायुक्त न्यायालय श्री संजय कस्तवार ने कार्य के एवज में रिश्वत मांगने का दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया।
Sign in to your account