कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सोमेश मिश्रा के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1343-1344/जेसी/2022 दिनंाक 11 फरवरी 2022 द्वारा कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था। मध्यप्रदेश शासन गृह (सी) विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक-एफ-35-09/2020/दो/सी-2 भोपाल दिनांक 22 फरवरी 2022 के परिपालन में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में जारी आदेश दिनांक 11 फरवरी 2022 अंतर्गत लगाए गए समस्त प्रतिबंध समाप्त किये जाते है। तथा अपेक्षा की जाती है कि नागरिक पूर्ववतः मास्क का उपयोग करें एवं सोशल डिस्टेनसिंग का पालन करें।