झाबुआ 03 जून ,2022। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सोमेश मिश्रा के आदेश दिनांक 3 जून, 2022 में त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2022 हेतु जारी आदर्श आचरण संहिता का पालन नहीं करने तथा निर्वाचन कार्य में अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के फलस्वरूप जनपद पंचायत झाबुआ की ग्राम पंचायत चारोलीपाडा के सचिव खुमसिंह भूरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
भूरिया को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत, सचिव भर्ती और सेवा शर्ते) नियम 2011 के तहत निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता अर्जित होगी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत झाबुआ नियत किया गया है।
निर्वाचन कार्य में अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर ग्राम पंचायत चारोलीपाडा के सचिव खुमसिंह भूरिया निलंबित-आंचलिक ख़बरें- राजेंद्र राठौर

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