ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर, डी.जे. इत्यादि) का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित-आंचलिक ख़बरें-राजेंद्र राठौर

News Desk
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झाबुआ, 31मई, 2022। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सोमेश के आदेश जिसमें मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-37/च्छ.01.2022/तीन/212, भोपाल दिनांक 27.05.2022 द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा लोक शांति व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा बनाए रखने की दृष्टि से म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण झाबुआ जिला की सीमा क्षेत्र अंतर्गत निम्नलिखित आदेश जारी किया जाता हैंः-
1.किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा किसी भी स्थिति में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे के बीच ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउड स्पीकर, डी.जे. इत्यादि) का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित हैं।
2.किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्र किसी चिकित्सालय, उपचर्या-गृह (नर्सिंग होम), दूरभाष केन्द्र (टेलीफोन एक्सचेंज), न्यायालय, शिक्षण संस्था तथा उसके छात्रावास, समस्त शासकीय कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक इत्यादि से दो सौ मीटर की दूरी के भीतर चलाया या चलवाया जाना प्रतिबंधित हैं।
3.किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी मनोरंजन, व्यापार या कारोबार का विज्ञापन करने के प्रयोजन के लिये या किसी अन्य वाणिज्य आख्यान के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाया या चलवाया नही जाएगा।
4.किसी भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा किसी भी स्थान पर समक्ष प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
5.मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम,1985 की धारा 2 (घ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उनके क्षेत्रान्तर्गत अधिनियम की धारा 07 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति हेतु प्राधिकृत किया जाता हैं। प्रावधानुसार कानून व्यवस्था, लोक शांति, लोक सुरक्षा एवं आर्दश आचार संहिता के बिन्दुओं पर परीक्षण उपरांत अनुमति दी जाएगी।
6.आदेश का उल्लघंन करने की दशा में प्राधिकृत पुलिस अधिकारी ऐसे ध्वनि विस्तारक यंत्र को जिसका उपयोग इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लघंन करते हुए किया गया हो, अधिग्रहीत कर सकेगा।
7.कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लघंन करेगा या उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लघंन किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 06 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं मेरे न्यायालय की पदमुद्रा से आज दिनांक 27.05.2022 को जारी किया गया।
संदेशः- हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण

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