हाईकोर्ट खण्ड पीठ ने सरकार की अपील खारिज कर एकल पीठ का फैसला रखा बहाल-आँचलिक ख़बरें-संजय सोनी

News Desk
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एकल पीठ ने एक मई 2019 को गृह सचिव, डीजीपी व एसपी झुंझुनू को चार सप्ताह में नियुक्ति देने के दिये थे आदेश

झुंझुनू।राजस्थान हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2013 से सम्बंधित मामले में प्रार्थी याचिकाकर्ता को राहत देते हुए एकल पीठ के निर्णय के खिलाफ दायर की गई सरकार की अपील को खारिज कर अभ्यर्थी की नियुक्ति का रास्ता साफ करते हुए एकल पीठ का फैसला बहाल रखा है।
मामले के अनुसार झुंझुनू निवासी विकास कुमार खटीक ने एडवोकेट संजय महला के जरिये याचिका दायर कर बताया था कि पुलिस विभाग ने,प्रार्थी की ऊँचाई का गलत माप निर्धारण कर नियुक्ति से वंचित कर दिया है। इस पर कोर्ट आदेश से गठित मेडिकल बोर्ड में उसकी पुनः माप निर्धारित की गई जिसमे वांछित माप से ज्यादा पाई गई थी। एकल पीठ ने एक मई 2019 को दोनो पक्षों की सुनवाई कर याचिका मंजूर करते हुये सरकार को आदेश दिए थे कि प्रार्थी को पद सृजित कर झुंझुनू जिले में एससी वर्ग में चार सप्ताह में नियुक्ति दी जाए।सरकार ने इस आदेश को दो जजों की खण्ड पीठ में चुनौती देते हुए एकल पीठ के फैसले को निरस्त करने की माँग की।दूसरी ओर अभ्यर्थी की ओर से एडवोकेट संजय महला ने प्रार्थी को उच्च अंक प्राप्तकर्ता होना व मेडिकल बोर्ड द्वारा फिट पाए जाने के आधार,एकल पीठ के दिये गए निर्णय को जायज बताते हुये,अपील खारिज कर पीड़ित प्रार्थी को नियुक्ति देने की माँग की।
मामले की सुनवाई कर रही खण्ड पीठ के जस्टिस सबीना व जस्टिस नरेंद्र सिंह ढड्ढा ने सरकार की अपील को खारिज कर पीड़ित प्रार्थी की कॉन्स्टेबल पद पर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया।

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