प्रचार सामग्री में मुद्रक, प्रकाशक का नाम व पता अवश्य लिखा होः डीईओ-आँचलिक ख़बरें-शम्स उददीन

Aanchalik Khabre
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बदायूं। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपा रंजन ने अवगत कराया है कि आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क में प्राविधानित है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा। जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। कोई निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा जब तक कि पहचान की घोषणा उनके द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए, तथा जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को न भेजी जाए। निर्वाचन पैम्फलेट अथवा पोस्टर से तात्पर्य है अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के समूह के निर्वाचन के प्रचार या पूर्व धारण के बिना वितरित किए गए हैण्डबिल अथवा दस्तावेज या कोई इश्तहार जो निर्वाचन के संदर्भ में हो परन्तु जिसमें केवल निर्वाचन एजेन्टों अथवा कार्यकर्ताओं के लिए निर्वाचन सभा अथवा अनुदेश की तिथि, समय, स्थान, तथा अन्य विवरण की घोषणा से जुड़े कोई हैंण्डबिल, विज्ञापन अथवा पोस्टर शामिल न हों। कोई व्यक्ति जो उप धारा (1) अथवा उप धारा (2) के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है। वह 6 महीने तक कारावास अथवा जुर्माना जिसे दो हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं।
अतः उपरोक्त के क्रम में जनपद बदायूँ की सीमा के अन्तर्गत स्थित सभी प्रिंटिंग प्रेसों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्राविधानों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यदि उपरोक्त नियमों का उल्लघंन होता पाया जाता है तो निर्वाचन के नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। सम्बंधित प्रिटिंग प्रेस ऐसे निर्वाचन से सम्बंधित पैम्फलेट अथवा पोस्टर व अन्य सामग्री की प्रति दो दिन के अन्दर निर्धारित प्रारूप पर जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

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