चित्रकूट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा । इसके सफल आयोजन और ज्यादा से ज्यादा मामलों के निस्तारण के संबंध में अपर जनपद न्यायाधीश सतीश चंद्र द्विवेदी ने बैठक की। अपर जनपद न्यायाधीश द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि पक्षकारों को जारी नोटिस और सम्मन का शतप्रतिशत तामीला सुनिश्चित कराएं। राजबहादुर,अपर उप जिलाधिकारी को समस्त संबंधित विभागों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण योग्य वादों को चिह्नित करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु कहा गया।
जिला सूचना अधिकारी को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया। नोडल अधिकारी द्वारा बैठक में उपस्थित आशुतोष कुमार ,एलडीएम, रोहिताश सिंह,कृषि प्रबंधक, रामेंद्र कुमार शाखा प्रबंधक,अंकित सिंह , प्रबंधक आर्यावर्त बैंक,रमा शंकर गुप्ता,उपखंड अधिकारी,विद्युत को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
सचिव पूर्णकालिक ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्रकूट द्वारा बताया गया कि लोक अदालत से न्यायालय में लंबित मामले का निष्पादन होने पर पहले से भुगतान किये गये अदालती शुल्क को भी वापस कर दिया जाता है।
लोक अदालत का आदेश/ फैसला अंतिम होता है जिसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती । लोक अदालत से मामले के निपटारे के बाद दोनों पक्ष विजेता रहते है तथा उनमे निर्णय से पूर्ण संतुष्टि की भावना रहती है। इसमें कोई भी पक्ष जीतता या हारता नहीं है।