अवैध शराब बेचने वाले को न्यायालय ने किया दंडित-आंचलिक ख़बरें संतोष पाटीदार

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खरगोन 04 फरवरी 2020/ जिला लोक अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 अगस्त 2019 को आबकारी विभाग खरगोन को मुखबीर द्वारा सूचना मिली की ग्राम ढ़ाबला में यहीं की निवासी अनुबाई पति जगदीश अपने रिहायशी मकान से अवैध रूप से शराब बेच रही है। आबकारी विभाग की टीम मुखबीर के बताए हुए स्थान पर पहुंची और अनुबाई के कब्जे से एक केन जब्त की, जिसमें 6 लीटर हाथ भट्टी मदिरा थी। आबकारी विभाग द्वारा अनुबाई के विरूद्ध अपराध दर्ज कर परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री आशीष दवंडे ने अनुबाई को धारा 34(क) आबकारी एक्ट में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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