इंश्योरेंस कम्पनी को चुकाना होगा क्लेम राशि सहित हर्जाना-आंचलिक ख़बरें-संजय सोनी

News Desk
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झुंझुनू। शहर के वार्ड नम्बर 18 के निवासी सुरेन्द्र केडिया के परिवाद को स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा,सदस्य मनोज मील व नीतू सैनी ने एचडीएफसी लाइफ इन्श्योरेन्स कम्पनी को ग्रुप हैल्थ लाइफ इंश्योरेन्स के पेटे परिवादी सुरेन्द्र केडिया के मंदिर जाते समय स्कूटी को अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से दुर्घटनाग्रस्त होने के चले लिए गये ईलाज के खर्चे की क्लेम राशि 43077 रुपये को परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक 22 सितम्बर 2017 से अदायगी तक 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ चुकाने और मानसिक संताप के लिए दस हजार रूपये तथा परिवाद व्यय के लिए तीन हजार तीन सौ रुपये परिवादी को देने का आदेश सुनाया है।ग्रुप हैल्थ लाइफ इन्श्योरेन्स करने वाले एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी को क्लेम राशि 43077 रुपये और हर्जे-खर्चे के तेरह हजार तीन सौ रुपये के साथ चुकाना होगा ।

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