भर्ती प्रक्रिया याचिका के निर्णयाधीन रहने के आदेश
झुंझुनू।राजस्थान हाई कोर्ट ने प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी भर्ती परीक्षा -2015 में दिनांक 12 जुलाई 2019 को हिन्दी विषय की छात्र संस्था की घोषित रिज़र्व मेरिट सूची में दस्तावेज जमा कराने के बाद, अचानक 27 जुलाई को मेरिट सूची को बदलने के मामले में दायर याचिका की सुनवाई के बाद आरपीएससी व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मामले के अनुसार बिगोदना ( झुंझुनू) की आशा कुमारी ने एडवोकेट संजय महला के जरिए रिट याचिका दायर कर बताया की, उसका प्राध्यापक परीक्षा- 2015 की घोषित हिन्दी विषय की रिज़र्व सूची में ओबीसी वर्ग से चयन हुआ। तत्पश्चात आरपीएससी के निर्देश से 18 जुलाई को अजमेर कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज जमा करा दिए।बहस में एडवोकेट महला ने कहा कि 27 जुलाई को आरपीएससी ने पूर्व की घोषित चयन सूची दिनांक 12 जुलाई में बदलाव कर प्रार्थिया को चयन सूची से बाहर कर एक अन्य अभ्यर्थी का चयन कर लिया। उन्होंने आरपीएससी की कार्यशैली व अचानक चयन सूची में संशोधन को गलत व नियम विरुद्ध बताया।
मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ ने सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार,आरपीएससी व निदेशक माध्यमिक शिक्षा,बीकानेर को नोटिस जारी कर 20 अगस्त तक जवाब मांगा है,साथ ही भर्ती प्रक्रिया याचिका के अंतिम निर्णयाधीन रहने के आदेश भी दिए है।