कलेक्टर ने अनियमितता करने वाले शासकीय उचित मूल्य दुकान के तीनों विक्रेताओं के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने के दिए निर्देश-आँचलिक ख़बरें-रमेश कुमार पाण्डे

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जिला कटनी – प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बड़वारा द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान रोहनिया के तत्कालीन विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की प्राप्त शिकायतों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कलेक्टर अवि प्रसाद ने एस.डी.एम. प्रिया चंद्रावत को जांच करने के निर्देश दिए थे। जांच के बाद प्रथम दृष्टया अनियमितता मिलने पर अब तीनों विक्रेताओं के विरुद्ध बड़वारा पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराने कलेक्टर अवि प्रसाद ने निर्देश दिए हैं।
जांच के दौरान शासकीय उचित मूल्य दुकान रोहनिया दुकान कोड 4202007 के तत्कालीन विक्रेताओं क्रमशः हरकेश विश्वकर्मा, आशीष देव पटेल तथा राम सिंह मार्को द्वारा खाद्यान्न वितरण में अनियमितता के कारण पी.ओ.एस. मशीन एवं भौतिक रूप से पाए गए खाद्यान्न में अंतर प्राप्त हुआ है। विक्रेताओं द्वारा प्रथम दृष्टया ही मध्य प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015 का उल्लंघन किया गया।
नियम के तहत किसी व्यक्ति द्वारा मासिक आवंटन में 10 प्रतिशत से अधिक मात्रा के संबंध में उल्लंघन की दशा में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अभियोजन की कार्यवाही का प्रावधान है। इसलिए इस मामले में कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर एस.डी.एम. प्रिया चंद्रावत ने शासकीय उचित मूल्य दुकान रोहनिया के तत्कालीन तीनों विक्रेताओं के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही का निर्देश दिया है। इन तीनों के विरुद्ध बड़वारा पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराकर अभियोजन की कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।

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