द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री प्रवीण शिवहरे बड़वाह द्वारा जमीन खरीदने के पैसे के लेनदेन को लेकर महिला की हत्या कर उसकी लाश को खरगोन जिले के बड़वाह में फेंकने पर आरोपियों सनावर पिता आजाद खान उम्र 20 वर्ष, निवासी पटवाखेड़ी थाना क्षिप्रा, जिला देवास एवं सलीम खान पुत्र रियाजउद्दीन, उम्र 57 वर्ष, निवासी नौसराबाद कॉलोनी, देवास को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹5000- ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि दिनांक 27 फरवरी 2015 को मृतिका धापूबाई पति विक्रम सिंह ग्राम असरावद से शाम 5:15 बजे होली त्योहार का निमंत्रण देकर अपने घर ग्राम पटवाखेड़ी जाने का कहकर निकली थी। मगर घर नहीं पहुंची। तब उसके पति विक्रमसिंह द्वारा रिश्तेदारों में उसकी तलाश किए जाने पर नहीं मिली। जिस पर उसके द्वारा थाना खुडैल में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई । इधर दिनांक 1 मार्च 2015 को वन विभाग बड़वाह के कालूराम द्वारा बीट में भ्रमण के दौरान चोर बावड़ी पुलिया बड़वाह, जिला खरगोन पर एक मृत महिला उम्र करीब 45 वर्ष जिसके हाथ पर धापूबाई लिखा था पड़ी हुई मिली। जिसकी सूचना थाना बड़वाह पर दिए जाने पर तत्कालीन नगर निरीक्षक अजीत सिंह बेस द्वारा कायमी कर पोस्टमार्टम करवाया गया। जिसकी विवेचना के दौरान यह ज्ञात हुआ कि धापूबाई नाम की महिला 27 फरवरी से गुमशुदा है जिसके मोबाइल नंबर की जानकारी दी गई एवं सी.डी.आर. तकनीक के माध्यम से उसके मोबाइल में आए फोन नंबरों की जांच करने पर पता चला कि आरोपी सनावर एवं सलीम द्वारा उसके मोबाइल पर फोन लगाया गया है। जिन्हें गिरफ्तार कर जांच किए जाने पर आरोपीगण द्वारा अपराध कुबूल किया गया एवं बताया गया कि जब महिला असरावद से पटवाखेड़ी जा रही थी तब उसे जमीन के सौदे को लेकर गाड़ी में बैठाकर उसकी हत्या कर दी। महिला से उनका जमीन खरीदने का कोई सौदा हुआ था जिसके पूरे पैसे दिए बिना वे महिला की जमीन पर।कब्जा करने के लिए जिद कर रहे थे और उसी जमीन को लेकर महिला की हत्या कर उसकी लाश को छुपा देने के नियत से बड़वाह चोर बावड़ी पुलिया के नीचे फेंक दिया गया था। महिला के मोबाइल पर हुई बातचीत से आरोपियों की पहचान जल्दी हो सकी।