झुंझुनू। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार सम्पूर्ण राजस्थान में वर्ष 2023 की Fourth National Lok Adalat का आयोजन दिनांक 09.12.2023 को किया जा रहा है।
National Lok Adalat में विभिन्न प्रकार की समस्यांओं का समाधान किया जायेगा
उक्त National Lok Adalat में प्री-लिटिगेशन में किसी नागरिक एवं सरकार या उसके किसी विभाग/उपक्रम के मध्य सभी प्रकार के विवाद (राजस्थान लिटिगेशन पॉलिसी, 2018 के तहत निराकरण के प्रयास), मोटर दुर्घटना दावों से संबंधित क्लेम के विवाद, घातक दुर्घटना अधिनियम से संबंधित क्लेम के विवाद, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम के विवाद, धन वसूली के सभी प्रकार के विवाद के मामलों के तहत वसूली के हर प्रकार के मामलों सहितद्ध, गृहकर/नगरीय विकास कर के विवाद (जो स्थानीय निकायों द्वारा वसूल किया जाता है), शहरी जमाबंदी के (जो डवलपमेंट अथॉरिटीज/यूआईटी द्वारा वसूल की जाती है), फसल बीमा पॉलिसी से संबंधित विवाद, व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं ग्राहकों के मध्य विवाद, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद.
पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं यथा: निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, प्रसूति सहायता योजना, हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता,
योजना, सिलिकोसिस पीडि़त हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना, शुभ शक्ति योजना, निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना, निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना, निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना, निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना, निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्री का आईआईटी/आईआईएम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुनर्भरण योजना,
निर्माण श्रमिकों को विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय की पुनर्भरण योजना एवं निर्माण श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं हेतु प्रोत्साहन योजना आदि से संबंधित लम्बित प्रार्थना-पत्र, बिजली, पानी, मोबाईल, क्रेडिट कार्ड एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित विवाद, भरण-पोषण/बालकों की अभिरक्षा से संबंधित सभी प्रकार के विरूद्ध, सभी प्रकार के राजस्व विवाद (सीमाज्ञान (पैमाईश)/पत्थरगढ़ी/जमाबन्दी-रिकॉर्ड शुद्धि/ नामान्तरण/रास्ते का अधिकार, सुखाचार एवं डिवीज ऑफ होल्डिंग सहित), अन्य सभी प्रकार के सिविल विवाद, सर्विस मैटर्स के विवाद (पदोन्नति एवं वरिष्ठता संबंधी विवादों को छोडक़र) , उपभोक्ता विवाद, जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद,
अन्य राजीनामा योग्य विवाद (जो अन्य अधिकरणों/आयोगों/मंचों/अथॉरिटी/आयुक्त/प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार से संबंधित है) आदि प्रकरण चिह्नित किए जा रहेे है। इस क्रम में दीक्षा सूद, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बैंक अधिकारीगण, कन्ज्यूमर कोर्ट के अधिकारीगण, बीएसएनएल के अधिकारीगण, राजस्व विभाग के अधिकारीगण व अन्य विभागों से मीटिंग ली जाकर समय पर समय आ रहे निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जा रही है। सूद ने कहा कि अगर लोक अदालत में प्रकरण निस्तारित हो जाता है तो प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण हो जायेगा तथा न्यायालय में जमा करवायी गयी फीस भी वापिस मिलेगी।
प्रथम चरण में झुंझुनू न्यायक्षेत्र में लगभग 10134 प्रकरण Lok Adalat हेतु चिह्नित किये
प्रथम चरण में झुंझुनू न्यायक्षेत्र में लगभग 10134 प्रकरण Lok Adalat हेतु चिह्नित किये है। सूद ने कहा कि सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि जिनके भी प्रकरण उक्त विषयों से संबंधित लंबित है तो वे Lok Adalat की भावना से उक्त प्रकरण में समझाईश के माध्यम से निस्तारित करवा सकते है ताकि न्यायालयों में चलने वाली कार्यवाहियों से बचा जा सके।
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