Aadhaar Card: ‘कर्मचारी भविष्य निधि संगठन’ (EPFO) ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार आधार कार्ड अब बर्थ डेट के लिए स्वीकार नहीं होगा। जी हां…’भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण’ (UIDAI) के निर्देश के बाद भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत EPFO ने जन्म तिथि के प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड को लिस्ट से हटाने की अधिसूचना जारी की है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं।
Aadhaar Card को लेकर EPFO ने जारी किया सर्कुलर
दरअसल, पहले जन्म तिथि अपडेट करने के लिए Aadhaar Card को अटैच किया जाता था, लेकिन अब नए आदेश के बाद इसे स्वीकारा नहीं जाएगा। 16 जनवरी 2024 को EPFO द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में बताया गया है कि आधार जारी करने वाली एजेंसी यानी यूआईडीएआई (UIDAI) से एक पत्र मिला है। इस पत्र में कहा गया है कि डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार डॉक्यूमेंट की लिस्ट से आधार को हटा दिया जाए।

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UIDAI ने डॉक्यूमेंट लिस्ट से क्यों हटाया आधार?
दरअसल UIDAI ने पाया कि ईपीएफओ समेत कई संस्थाएं आधार को जन्मतिथि का प्रमाणपत्र मानती हैं। हालांकि, प्राधिकरण का कहना है कि आधार एक खास पहचान पत्र का काम करता है। UIDAI के मुताबिक, Aadhaar Card ‘आधार अधिनियम, 2016’ के अनुसार जन्मतिथि वेरीफाई करने के मानदंडों को पूरा नहीं करता है।

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‘न्यूज18‘ की एक रिपोर्ट के अनुसार, UIDAI ने अपने एक बयान में कहा- “आधार एक यूनिक 12 अंकों की आईडी है। इसे किसी निवासी को उसकी डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक जानकारी जमा करके नामांकन प्रक्रिया से गुजरने के बाद जारी किया जाता है। आधार के लिए नामांकन करने या उसे अपडेट कराते समय UIDAI उस निवासी द्वारा बताई गई जन्मतिथि को उसके द्वारा पेश किए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर दर्ज करता है। इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यूआईडीएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है।”
जन्मतिथि अपडेट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
अगर आप भी ईपीएफओ में अपना जन्म तिथि अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट को अटैच करना होगा। हालांकि, अगर किसी धारक के पास जन्मतिथि अपडेट के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट के जरिए भी डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं।
- बर्थ सर्टिफिकेट
- 10वीं की मार्कशीट
- पासपोर्ट
- पैन कार्ड
- केंद्रीय व राज्य का पेंशन पेमेंट ऑर्डर
- एड्रेस प्रूफ