Instructions to Mining Lease Holders: चित्रकूट जिलाधिकारी अभिषेक आनन्द तथा पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में खनन पट्टा धारकों (Mining Lease Holders) के साथ एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई।
जिलाधिकारी ने खनन पट्टा धारकों (Mining Lease Holders) से कहा बाल श्रम निषेध है पकड़े जाने पर होगी सख्त करवाई
जिलाधिकारी ने खनन पट्टा धारकों (Mining Lease Holders) से कहा कि श्रमिकों से पीपीई किट के बिना काम ना कराया जाए, 18 साल से कम उम्र वाले व्यक्तियों से काम ना करवाया जाए,सभी खदानों में फॉर्मन/मेट खनन कार्य ब्लास्टिंग के दौरान मौजुद रहना चाहिए|
खनन कार्य उनकी देख-रेख मे होना चाहिए,ब्लास्टिंग का कार्य दिन के समय में होना चाहिए,धूल से बचाव के लिए बराबर अंतराल पर पानी का छिड़काव किया जाए,सीमा स्तंभ और संकेत बोर्ड लगा हुआ हो और सही हालात में रहे गाड़ियों में ओवरलोडिंग नहीं की जाएगी|
खनन कार्य खनन नीति के तहत किया जाए,श्रमिको को स्वच्छ पीने योग्य पानी और शौच के लिए शौचालय उपलब्ध कराया जाए,बेंच की स्थिरता को बनाए रखा जाए एवं सुरक्षित ढग से कार्य किया जाए! उन्होंने कहा कि मानक के अनुसार ट्रांसपोर्ट करें, उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में जनपद महोबा में घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है जो खनन कार्य हेतु नियम कानून दिए गए हैं उसका हर हालत में पालन कराया जाए।
पुलिस अधीक्षक ने सभी Mining Lease Holders से कहा कि किसी भी दशा में ओवर लोडिंग वाहनों पर नहीं होनी चाहिए, जो खनन पट्टा आप लोगों को किया गया है उसी सीमा के अंतर्गत खनन कराया जाए, खदानों पर मैनेजर व सुपरवाइजर अवश्य सभी पट्टा धारक रखें, उन्होंने कहा कि जो जिला खनिज अधिकारी ने खनन कार्य के लिए कई बिंदुओं पर आप लोगों को जानकारी दी गई है उसी के अनुसार आप लोग कार्य करें।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व उमेश चंद्र, जिला खनिज अधिकारी सुधाकर सिंह सहित संबंधित अधिकारी एवं Mining Lease Holders (पट्टा धारक) मौजूद रहे।
चित्रकूट से प्रमोद कुमार
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