Supreme Court : बुलडोजर कार्रवाई पर Supreme Court ने अहम फैसला सुनाया है। दरअसल, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर गतिविधि पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने आगे के फैसले तक रोक को स्थगित कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि Supreme Court की अनुमति के बिना बुलडोजर कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट का यह आदेश निजी जमीन पर की जाने वाली गतिविधि से संबंधित है।
बुलडोजर की कार्रवाई पर Supreme Court ने लगायी रोक
अपना फैसला सुनाने के बाद कोर्ट ने कहा कि 1 अक्टूबर तक बिना उसकी सहमति के कहीं भी बुलडोजर से कोई संपत्ति नष्ट नहीं की जाएगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़क, फुटपाथ या रेल लाइन पर कोई अतिक्रमण होने पर उसे हटाया जा सकता है। ऐसा करना प्रतिबंधित नहीं है।
भाजपा शासित प्रदेशो में अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आरोपी द्वारा बुलडोजर चलाने को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं Supreme Court में दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं में जमीयत उलेमा-ए-हिंद भी शामिल है। इसका दावा है कि भाजपा शासित राज्यों में आरोपी लोगों के घरों, व्यवसायों और अन्य संपत्तियों को बुलडोजर से नष्ट किया जा रहा है। इस गतिविधि का मुख्य लक्ष्य अल्पसंख्यक को परेशान करना हैं। आरोपी के दोषी साबित होने से पहले ऐसी कार्रवाई किसी भी तरह से उचित नहीं है। Supreme Court
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