PAN–Aadhaar Linking Deadline 2025
डिजिटल डेस्क | आंचलिक ख़बरें |
अगर आपके पास PAN कार्ड है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 31 दिसंबर 2025 के बाद अगर आपका PAN आधार से लिंक नहीं हुआ, तो आपका PAN इनऑपरेटिव यानी बेकार हो सकता है। इसका सीधा असर आपकी आर्थिक गतिविधियों पर पड़ेगा और आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने, बैंक से जुड़े कई जरूरी काम करने और सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित हो सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग ने इसे लेकर PAN धारकों को आख़िरी चेतावनी जारी की है।
इनकम टैक्स विभाग की स्पष्ट गाइडलाइन
विभाग के मुताबिक जिन लोगों का PAN कार्ड 1 जुलाई 2017 या उससे पहले जारी हुआ है, उनके लिए PAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए 31 दिसंबर 2025 की अंतिम तारीख तय की गई है। अगर तय समय तक लिंकिंग नहीं हुई, तो PAN इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा।
लेट फीस और छूट का नियम
अगर PAN को समय रहते आधार से लिंक नहीं किया गया, तो बाद में लिंक कराने के लिए ₹1000 की लेट फीस देनी होगी। हालांकि जिन लोगों का PAN 1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट ID के जरिए बना है, उन्हें इस जुर्माने से छूट दी गई है और वे बिना किसी शुल्क के PAN–Aadhaar लिंक करा सकते हैं।
PAN इनऑपरेटिव होने से होने वाला नुकसान
PAN इनऑपरेटिव होने की स्थिति में बैंक अकाउंट से जुड़े कई काम रुक सकते हैं। लोन, सब्सिडी और टैक्स रिफंड अटक सकता है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी संभव नहीं होगा। ग्रामीण इलाकों में, जहां PAN से कई सरकारी योजनाएं जुड़ी होती हैं, वहां इसका असर और ज्यादा गंभीर हो सकता है।
PAN को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया
PAN को आधार से लिंक करने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर “Link Aadhaar” विकल्प चुनना होगा। इसके बाद PAN और आधार नंबर दर्ज कर ₹1000 की फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी और लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। लिंकिंग की स्थिति जानने के लिए “Link Aadhaar Status” विकल्प का इस्तेमाल किया जा सकता है।
नाम या जन्मतिथि में गड़बड़ी होने पर क्या करें
अगर आधार और PAN में नाम या जन्मतिथि का मिलान नहीं हो रहा है, तो पहले UIDAI पोर्टल के जरिए आधार में सुधार कराना जरूरी है। वहीं PAN से जुड़ी गलतियों को NSDL या UTIITSL के माध्यम से अपडेट किया जा सकता है।
अब देर न करें
31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन नजदीक है। आखिरी समय की परेशानी और अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए आज ही PAN को आधार से लिंक करा लें।

