School Jobs Scam: ED के समन के खिलाफ अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज की
सोमवार, 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी द्वारा School Jobs Scam के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देने के लिए दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। दंपति ने ईडी के समन को चुनौती दी, जिसमें मांग की गई थी कि वे नई दिल्ली में पेश हों, उन्होंने दावा किया कि कोलकाता को उनका नियमित निवास स्थान माना जाना चाहिए।
न्यायाधीश बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा, जिन्होंने अपना निर्णय 13 अगस्त तक स्थगित कर दिया था, ने यह निर्णय दिया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि 2002 का धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) समन प्रक्रिया प्रदान नहीं करता है, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973 की आवश्यकताओं के अधीन होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें केवल कोलकाता में पेश होने के लिए कहा जा सकता है, जहां कथित अपराध हुआ था, न कि सीआरपीसी के अनुसार नई दिल्ली में।
ईडी ने यह कहकर जवाब दिया कि पीएमएलए के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए और पीएमएलए की धारा 50 सीआरपीसी की धारा 160 के समान नहीं है।
रुजिरा बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए, जबकि अभिषेक बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। ईडी का पक्ष अधिवक्ता जोहेब हुसैन और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने संभाला।