West Bengal School Jobs Scam: सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज की

Aanchalik khabre
By Aanchalik khabre
2 Min Read
School Jobs Scam case

School Jobs Scam: ED के समन के खिलाफ अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज की

सोमवार, 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी द्वारा School Jobs Scam के मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देने के लिए दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। दंपति ने ईडी के समन को चुनौती दी, जिसमें मांग की गई थी कि वे नई दिल्ली में पेश हों, उन्होंने दावा किया कि कोलकाता को उनका नियमित निवास स्थान माना जाना चाहिए।

School Jobs Scam case 2
School Jobs Scam में ईडी के समन के खिलाफ अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज

न्यायाधीश बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा, जिन्होंने अपना निर्णय 13 अगस्त तक स्थगित कर दिया था, ने यह निर्णय दिया। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि चूंकि 2002 का धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) समन प्रक्रिया प्रदान नहीं करता है, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) 1973 की आवश्यकताओं के अधीन होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें केवल कोलकाता में पेश होने के लिए कहा जा सकता है, जहां कथित अपराध हुआ था, न कि सीआरपीसी के अनुसार नई दिल्ली में।

Supreme Court dismissed the petition of Abhishek Banerjee

ईडी ने यह कहकर जवाब दिया कि पीएमएलए के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए और पीएमएलए की धारा 50 सीआरपीसी की धारा 160 के समान नहीं है।

रुजिरा बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए, जबकि अभिषेक बनर्जी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। ईडी का पक्ष अधिवक्ता जोहेब हुसैन और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने संभाला।

 

Visit Our social media Pages

 

Share This Article
Leave a comment